इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कटौती

 

 

 

 

12 फीसदी से घटकर 05 प्रतिशत हुआ टैक्स

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली (साई)। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कटौती का बड़ा फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल ने 01 अगस्त से इलेक्ट्रिक वीइकल पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और ईवी चार्जर्स पर 18 प्रतिशत से घटाकर 05 प्रतिशत कर दिया गया है।

काउंसिल की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में इसकी घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। जीएसटी काउंसिल ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक बसों के किराए पर भी जीएटी से छूट को मंजूरी दी है। टैक्स कटौती का यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। ई-वाहनों के निर्माता भी जीएसटी में कटौती की मांग कर रहे थे।

इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जर का यह मामला फिटमेंट कमिटी के पास भी भेजा गया था, जिसने टैक्स में कमी की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन पर भी छूट की घोषणा की थी।

बजट में की थी घोषणा : फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट की घोषणा की गई थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए इन्सेटिव की भी घोषणा की। यह इन्सेटिव फेम टू योजना (फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड ऐंड इलेक्ट्रिक वीइकल्स) के तहत मिलेगा।

नीति आयोग की प्लानिंग नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली एक कमिटी ने चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रोलआउट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां स्थापति करने के लिए एक खाका तैयार किया है। इसके तहत 2023 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर्स और 2025 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स (150 सीसी से कम क्षमता वाले) बिकेंगे।

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