आईटीआर-1 फॉर्म में हुए ये 06 बड़े बदलाव

 

आईटीआर में टैन और पासपोर्ट नंबर भी देना होगा

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली (साई)। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019 – 2020 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म को बीते 03 जनवरीको अधिसूचित कर दिया। इस साल आईटीआर फॉर्म – 01 में कई तरह के बदलाव हुए हैं। हम उन 6 बदलावों से आपको अवगत कराने जा रहे हैं, जो आपको आईटीआर-1 फॉर्म में दिखेंगे।

पासपोर्ट डीटेल्स : इस साल आईटीआर – 01 फॉर्म में पासपोर्ट नंबर (अगर आयकर दाता के पास उपलब्ध हो) भी भरना होगा। फॉर्म में यह नया नियम जोड़ा गया है। आईटीआर – 01 फॉर्म को हालांकि वे नहीं भर सकते हैं, जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक रकम खर्च किए हों।

नियोक्ता का टेन नंबर : अब आईटीआर – 01 फॉर्म में आपसे आपके नियोक्ता के बारे में विस्तृत जानकारियां मांगी जाएंगी। हालांकि, पिछले साल आईटीआर – 01 में ड्रॉप डाउन मेन्यू से केवल नेचर ऑफ एंप्लॉयमेंट जैसे गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स, अन्य चुनना पड़ता था। अगर आपका नियोक्ता टैक्स (टीडीएस) काटता है तो इस साल से आईटीआर – 01 भरने के दौरान आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (टेन) देना अनिवार्य होगा। अन्य विवरणों में नाम, नेचर ऑफ एंप्लॉयमेंट तथा एंप्लॉयर का अड्रेस देना होगा।

किरायेदार का पैन या आधार नंबर : अगर आपने अपनी किसी संपत्ति को किराये पर लगाया है तो आपको अपने किरायेदार का पैन या आधार नंबर देना होगा, अगर उपलब्ध हो तो!

आईटीआर-1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घटा : वित्त वर्ष 2019 – 2020 का आईटीआर – 01 फॉर्म उन लोगों द्वारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है, जिनके पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार होगा। पिछले साल घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले लोग भी आईटीआर – 01 फॉर्म भर सकते थे। इसी तरह इस साल वे लोग भी आईटीआर – 01 नहीं भर सकते हैं, जो किसी कंपनी में निदेशक हैं या किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में निवेश कर रखा है।

अपने घर का पूरा पता : अब आईटीआर – 01 फॉर्म में आपको अपने घर का पूरा पता देना होगा।

अनरियलाइज्ड रेंट का डीटेल्स : अनरियलाइज्ड रेंट यानी हाउजिंग प्रॉपर्टी से मिलने वाली उस रकम का डीटेल्स भी देना होगा, जो किसी कारण मकान मालिक को नहीं मिल पाया है।

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