तम्बाकू का अंजाम-मौत का पैगाम

सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने पर होगा जुर्माना

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर जिला सिवनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार 16 अक्टूबर  को जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले व्यकियों एवं अनाधिकृत रूप से तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर की जाएगी। शक्त कार्यवाही भारत सरकार ने तम्बाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए  18 मई 2003 को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम2003 “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद( विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यापार तथा वाणिज्य ,उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003″पारित कर दिया।

यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है जैसे – सिगरेट, सिगार,चेरुट, बीड़ी, गुटका, तम्बाकू युक्त पान मसाला,खैनी ,मावा,मिसरी, सुंघनी आदि।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध जैसे -सभागृह ,अस्पताल  भवन ,रेलवे स्टेशन व प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र,रेस्टोरेंट व शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक  परिवहन ,अन्य कार्यस्थल ,कार्यालय व दुकाने आदि। उल्लघंन करने पर रुपये 200 / तक का जुर्माना हो सकता है। तम्बाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन पर प्रतिबंध है ,उल्लघंन की स्थिति में (धारा 5 के उल्लंघन में) कोटपा -2003  अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रथम बार उल्लंघन करने पर  2  वर्ष तक का कारावास एवं रुपये 1000/ तक जुर्माना या दोनों। दूसरी बार उल्लघंन के मामले में 5 वर्ष का कारावास एवं रु 5000/का जुर्माना या दोनों। 18 वर्ष के कम आयु के नाबालिग को व्यक्ति/के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है  एवं दुकान के मालिक अथवा प्रबंधक को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के स्थानपर 30.60 सेंटी मीटर का बोर्ड प्रदर्शित करना आवश्यक है,जिसमे 18 वर्ष से कम्यु वाले व्यक्ति को तम्बाकू बिक्री दण्डनीय अपराध है एवं चित्र में तम्बाकू जानलेवा है। यदि धारा 6 अ  का उल्लंघन करने पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 के अंतर्गत 7 साल का कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना।  शैक्षणिक संस्थानों के  100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। धारा  24 के अंतर्गत 200 रुपए का जुर्माना, प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।धारा 7 का उल्लंघन करने पर जुर्माना, (धारा 20 के तहत) उत्पादन पर पहली बार उल्लंघन करने पर  2 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपये का जुर्माना या दोनों। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 वर्ष का कारावास या 10000 रुपये का जुर्माना।विक्रय करने पर 01 वर्ष का कारवास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों, 2 वर्ष का कारावास या 3000 रुपये का जुर्माना या दोनों, कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघन करने पर नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी समय मे नियमित रूप से पालन न करने पर टीम द्वारा  चालानी कार्यवाही की जावेगी।