OBC वर्ग के ऐसे लोग भी केंद्र की नौकरियों में पाएंगे EWS कोटा!

(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली (साई)। ईडब्लूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ईडब्लूएस कोटे में भर्तियों को लेकर डिटेल जारी की है।
इसके मुताबिक भारत सरकार द्वारा जारी वैकेंसी में ओबीसी समुदाय के ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे जो राज्य की ईडब्लूएस लिस्ट में हैं, लेकिन केंद्रीय लिस्ट में नहीं हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अन्य जरूरी योग्यताओं पर खरा उतरना होगा। विभाग ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही है, जिसमें पूछा गया था कि ईडब्लूएस में 10 फीसदी आरक्षण के तहत भर्तियां कैसे होगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ईडब्लूएस कोटे के क्राइटेरिया को क्वॉलीफाई करने के संबंध में पूछे गए सवालों की एक लिस्ट जारी की है।
कई सवालों के जवाब
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ईडब्लूएस कोटे से संबंधित तमाम याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में ईडब्लूएस कोटे की संवैधानिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वहीं कार्मिक विभाग ने यह भी कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य केंद्र सरकार के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, भले ही वे कहीं भी रहते हों।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी भर्ती में ईडब्लूएस कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं तो इन्हें अगली साल इनकी वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। इन रिक्तियों को ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के जरिए भी भरे जाने के लगातार प्रयास होने चाहिए। अगर फिर भी यह पद खाली रह जाते हैं कि तो इन्हें अनारक्षित श्रेणी के पद मानते हुए भरा जा सकता है। हालांकि इसमें भी शर्त है कि यह देखा जाए कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण जोड़ी गई संख्या से अधिक सामान्य श्रेणी में अधिक प्रतिनिधित्व न हो। अगर इस स्थिति में आवेदनों की संख्या ज्यादा होती है तो फिर उसे उस कैटेगरी की तरफ डायवर्ट किया जा सकता है, जिस कैटेगरी में संख्या कम है।
प्रॉपर्टी, मंथली इनकम पर भी क्लैरिटी
इसके अलावा प्रॉपर्टी को लेकर भी क्लैरिटी जारी की गई है। कार्मिक विभाग के मुताबिक अब आवासीय प्लॉट या फ्लैट भी ईडब्लूएस के लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पर जाना जाएगा। 31 जनवरी 2019 को ईडब्लूएस भर्ती को लेकर जारी ज्ञापन में इसे शामिल नहीं किया गया था।
फिलहाल 5 एकड़ या इससे ज्यादा खेत, 1000 स्क्वॉयर फीट या इससे ऊपर का आवासीय फ्लैट, नगर निगम इलाके में 100 वर्गगज या इससे अधिक जमीन या नगर निगम की सीमा से बाहर 200 वर्गगज का आवासीय प्लॉट है तो उस परिवार को ईडब्लूएस कैटेगरी में नहीं माना जाता है। कार्मिक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस मानदंडों की योग्यता वाले परिवार में दादा-दादी, या 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भाई-बहन या बच्चे शामिल नहीं होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉब के अप्लाई करने से पहले के साल की मंथली पेंशन के साथ-साथ सैलरी, कृषि, बिजनेस के साथ प्रोफेशनल इनकम को भी मंथली इनकम में जोड़ा जाएगा।

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