ग्रेजुएट को नहीं दे सकते 19,572 रु प्रतिमाह से कम वेतन : कोर्ट

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली (साई)। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को भारी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली में विभिन्न कामों की श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित 3 मार्च 2017 की अधिसूचना को लागू करे।

इसके साथ ही कोर्ट ने इस बारे में दायर की गई विभिन्न अपीलों को त्वरित सुनवाई पर लगाने का आदेश दे दिया। ये अपीलें विभिन्न नियोक्ताओं तथा फैक्टरी मालिकों ने दायर की हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित रोजगारों को न्यूनतम वेतन तय किया गया है। जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश देते हुए मामले को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया था इस मामले में कर्मचरियों को कोई ऐरियर नहीं दिया जाएगा।

किसकों कितना वेतन : अकुशल कामगार को कम से कम 14,842 रुपये प्रतिमाह (571 रुपये रोजाना) देने होंगे, अर्धकुशल 16341 रुपये प्रतिमाह (629 रु रोजाना), कुशल 17991 प्रतिमाह(692 रु रोजाना)

क्लर्क और सुपरवाईजरी स्टाफ : नान मैट्रिक 16341 प्रतिमाह(629 रु रोजाना), मैट्रिक लेकिन गैर ग्रेजुएट 17991 रुपये प्रतिमाह (692  रु रोजाना) और ग्रेजुएट और उससे ऊपर 19572 रुपये प्रतिमाह(753 रु रोजाना)

SAMACHAR AGENCY OF INDIA समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.