22 की उम्र में अरबपति डीके शिवकुमार की बेटी

 

 

 

 

 ईडी ने भेजा नोटिस

(ब्यूरो कार्यालय)

बंग्‍लुरू (साई)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डी. के. शिवकुमार की बेटी को भी नोटिस भेजा है।

दिल्ली की एक अदालत शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज चुकी है। ऐसी चर्चाएं थीं कि डीके शिवकुमार ने अपनी 22 वर्षीय बेटी ऐश्वर्या के नाम से करोड़ों की संपत्तियों में निवेश किया है। 2018 के अपने चुनावी शपथपत्र में भी उन्होंने अपने नाम 618 करोड़ की संपत्ति और बेटी ऐश्वर्या के नाम 108 करोड़ की संपत्ति दर्ज होने की घोषणा की थी।

हालांकि 2013 के शपथपत्र में उन्होंने बेटी के नाम सिर्फ 1.1 करोड़ की संपत्ति दिखाई थी। इस पर सवाल उठने पर शिवकुमार ने सफाई दी थी कि मेरी बेटी मुझ पर निर्भर नहीं है, मैं बस जनप्रतिनिधि कानून के अतंर्गत उसकी भी संपत्ति जार्वजनिक कर रहा हूं। मैनेजमेंट ग्रैजुएट ऐश्वर्या अपने पिता द्वारा स्थापित ग्लोबल अकैडमी ऑफ टेक्नॉलजी में ट्रस्टी हैं। शिवकुमार के ऐफिडेविट में इस बात का भी जिक्र था कि ऐश्वर्या ने बेंगलुरु के बेलंदूर इलाके में स्थित सोल स्पेस स्प्रिट मॉल में 76.1 करोड़ कीमत का बिल्ट-अप एरिया खरीदा था।

ईडी की जांच में सामने आया कि ऐश्वर्या को कैफे कॉफी डे से 20 करोड़ का लोन मिला। सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या से इसके बारे में भी पूछताछ करेंगे। ईडी ने मंगलवार को डी. के. शिवकुमार से ही जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी बेटी को नोटिस भेजा है। सूत्रों के अनुसार, शिवकुमार ने जुलाई 2017 में बिजनस डील के लिए अपनी बेटी के साथ सिंगापुर की यात्रा की थी। यह यात्रा अब जांच एजेंसी के स्कैनर में आ गई है।

इस बीच राजधानी बेंगलुरु में वोक्कालिगा संघ के सदस्यों ने डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में राजभवन तक मार्च किया। बता दें कि शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय के ही नेता हैं और इस समुदाय में उनकी गहरी पैठ है।

नोटबंदी के बाद से ही रेडार पर थे शिवकुमार

शिवकुमार 2016 में नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और ईडी के रेडार पर हैं। उनके नई दिल्ली स्थित फ्लैट पर दो अगस्त 2017 को आयकर विभाग की तलाशी के दौरान 8.59 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आयकर अधिनियम-1961 की धारा-277 और 278 के साथ ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-120 (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए।

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