(ब्यूरो कार्यालय)
बागेश्वर (साई)। बेटे की शादी के कार्ड में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करना गरुड़ के जोशी दंपति के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस मामले में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी किया था।
नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर मंगलवार को आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। बताया जा रहा है कि दंपति ने शादी के कार्ड में प्रचार की सामग्री छापने से पहले पार्टी से किसी तरह की अनुमति नहीं ली थी।
मालूम हो कि गरुड़ तहसील के जोशीखोला मटेना निवासी जगदीश जोशी और देवकी जोशी ने अपने बेटे की 22 अप्रैल को तय शादी के कार्ड में भाजपा का चुनाव चिह्न ‘कमल’ छपवाते हुए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर यह निमंत्रण पत्र वायरल होने पर सहायक एफएसटी, गरुड़ की तहरीर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी राकेश तिवारी ने दूल्हे के पिता को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए नोटिस जारी किया।
शादी के कार्ड में किसी पार्टी का चुनाव चिह्न छापने के मामले में दूल्हे के पिता ने गलती स्वीकारते हुए कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि ऐसा करना कानून का उल्लंघन होगा। उत्तर को संतोषजनक नहीं मानने हुए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर बैजनाथ थाना पुलिस ने इस मामले में जोशी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
प्रत्याशी घोषित नहीं, खाते में चढ़ गया खर्चा
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपी जोशी दंपति ने कार्ड छपवाई में आए एक हजार रुपये खर्च का ब्योरा और बिल अपने जवाब में संलग्न किया है। इस पर प्रशासन ने कार्ड छपवाने का यह खर्च भाजपा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ दिया है। हालांकि अभी भाजपा प्रत्याशी के नाम की विधिवत घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा, एक हजार रुपये का व्यय उसे अपने चुनाव खर्च में पहले से जुड़ा मिलेगा।