बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के बीएलओ का पहला बैच आईआईआईडीईएम में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल
जमीनी स्तर के चुनावकर्मियों के लिए अनवरत, व्यावहारिक, परिदृश्य आधारित प्रशिक्षण
अच्छी तरह प्रशिक्षित बीएलओ विधानसभा स्तर पर मास्टर प्रशिक्षक बनेंगे, ताकि बीएलओ का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क मजबूत हो सके
(सुमित माहेश्वरी)
नई दिल्ली (साई)। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट- आईआईआईडीईएम) में निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आगामी कुछ वर्षों में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में औसतन 10 मतदान केंद्रों पर एक बीएलओ के आधार पर 1 लाख से अधिक बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अच्छी तरह से प्रशिक्षित ये अधिकारी देश भर में बूथ स्तर के अधिकारियों के पूरे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विधानसभा स्तर के मास्टर ट्रेनर्स (एएलएमटी) का दल बनाएंगे, जो 100 करोड़ मतदाताओं और आयोग के बीच संपर्क की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे।
यह अनूठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कई चरणों में चलेगा। इसके पहले चरण में चुनाव वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान में, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ इस 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। साथ ही, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के 24 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 13 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) भी इसमें भाग ले रहे हैं।
इस प्रशिक्षण की योजना इस तरह से बनायी गयी है ताकि बूथ स्तर के अधिकारियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और समय-समय पर जारी आयोग के निर्देशों के अनुसार उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराया जाय और वे मतदाता सूचियों के त्रुटि रहित रूप से अद्यतन करने के लिए प्रासंगिक फॉर्म भरने की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों। उन्हें इस काम में सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी अनुप्रयोगों से परिचित कराया जाएगा।
बीएलओ राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) की स्वीकृति के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित रूप से अद्यतन करने में जिला निर्वाचन अधिकारियों और बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस बात पर बल दिया कि राज्य सरकारों को एसडीएम स्तर के या समकक्ष अधिकारियों को ईआरओ के रूप में नामित करना चाहिए। उन्हें फिर वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए बीएलओ की नियुक्ति करनी चाहिए और जो उनके प्रभार के तहत मतदान केंद्र के सामान्य निवासी हों।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर बल दिया कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अनुसार, केवल सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र में निवास करनेवाले 18 वर्ष से अधिक आयु के भारत के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। उन्होंने सभी सीईओ, डीईओ, ईआरओ को अपने-अपने स्तर पर सर्वदलीय बैठकें आयोजित करने और मतदाता सूची को सही तरीके से अद्यतन करने सहित अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए दिए गए निर्देशों का उल्लेख किया। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि ईआरओ या बीएलओ के विरुद्ध किसी भी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ को मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन के दौरान मतदाताओं के साथ बातचीत में विनम्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के साथ खड़ा था, है और हमेशा खड़ा रहेगा।

लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रीति भोसले, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में पत्रकारिता करने के साथ ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं, प्रीति भोसले ….
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