आरोपी प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी पर SC का नोटिस

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्‍ली (साई)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को मीम शेयर करनेवाली प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी मामले पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने रिहाई में आदेश के बाद भी देरी होने पर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को मीम शेयर करने पर अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से प्रियंका को सशर्त जमानत के आदेश के बाद भील रिहाई में हुई देरी पर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।

ममता बनर्जी का एक मीम शेयर करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को जमानत दे थी और तुरंत रिहा करने का आदेश पारित किया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शर्मा को जमानत देते हुए कहा था कि वह रिहाई के दौरान माफी मांगें। अदालत ने कहा था कि प्रियंका शर्मा ने जो मीम फेसबुक पर शेयर किया था उसके लिए वह रिहाई के वक्त लिखित माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जहां से दूसरे का अधिकार प्रभावित होने लगे। हालांकि, अदालत ने तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी की गई जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रियंका को 10 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर मानहानि और आईटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।