सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू को हाई कोर्ट का ताजा नोटिस
(ब्यूरो कार्यालय)
जोधपुर (साई)। काले हिरण के शिकार के मामले में बॉलिवुड स्टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और तब्बू की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने 1998 के इस केस में इन्हें ताजा नोटिस जारी किए हैं।
जस्टिस मनोज गर्ग की सिंगल बेंच ने राजस्थान सरकार की एक अपील पर यह नोटिस जारी किया है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल 5 अप्रैल को इन कलाकारों को बरी करने के चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इन कलाकारों के अलावा यह नोटिस दुष्यंत सिंह को भी भेजा गया है। घटना के समय कथित तौर पर वह भी इन लोगों के साथ मौजूद था। जस्टिस गर्ग ने निर्देश दिया है कि आठ सप्ताह बाद यह केस सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इससे पहले 11 मार्च को भी हाई कोर्ट ने इन पांचों को नोटिस जारी किया था।
इसी मामले में सीजेएम की कोर्ट ने बॉलिवुड के मशहूर स्टार सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फिलहाल सलमान खान बेल पर हैं। उनकी अपील हाई कोर्ट के सामने लंबित है।
यह घटना फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं‘ की शूटिंग के दौरान 1998 में घटी थी। सीजेएम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सैफ, सोनाली, तब्बू, नीलम और दुष्यंत को बरी कर दिया था।
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