पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट पर बेटे का बयान
(ब्यूरो कार्यालय)
अलवर (साई)। राजस्थान में गोतस्करी के मामले में पुलिस की चार्जशीट में पहलू खान को आरोपी बनाए जाने पर उनके बेटे ने हैरानी जाहिर की है।
पहलू खान के बेटे ने कहा कि बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अगर न्याय नहीं दे सकती तो बेहतर है कि उन्हें मार ही दे। बता दें कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटे के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से मवेशी ले जाने का आरोपी बनाया है। 1 अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने पहलू खान की पिटाई कर दी थी जिसके तीन दिन बाद उनकी मौत हो गई थी।
पहलू खान के बेटे ने कहा, ‘ढाई साल हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमारे अब्बा को मार दिया गया, हमें न्याय नहीं मिला। हमारे अब्बा को मार दिया, हमको मारा और हमारे खिलाफ ही चार्जशीट दायर हो गई। कांग्रेस से उम्मीद थी लेकिन जैसे बीजेपी में हुआ वैसे ही कांग्रेस भी कर रही है। इससे बेहतर तो हमें भी मार दे।‘ उन्होंने आगे कहा, ‘हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमें कोर्ट से उम्मीद है कि वहां हमें न्याय मिलेगा।‘
गलती पाई जाती है तो दोबारा होगी जांच
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में कहा कि यह चार्जशीट बीजेपी सरकार के दौरान हुई जांच के आधार पर दाखिल की गई है। उन्होंने कहा, ‘केस की जांच पिछली बीजेपी की सरकार के दौरान की गई थी और चार्जशीट तैयार की गई। अगर जांच में कोई गलती पाई जाती है तो केस की दोबारा जांच कराई जाएगी।‘ बताया गया है कि पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट पिछले साल 30 दिसंबर को ही तैयार कर ली गई थी। उसके 13 दिन बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार सत्ता में आई।
दो FIR कौन सी?
गौरतलब है कि राज्य में पिछली बीजेपी की सरकार के समय में भी ऐसी ही एक चार्जशीट खान के दो सहयोगियों के खिलाफ दायर की गई थी, जिन पर भीड़ ने हमला किया था। इस केस में दो एफआईआर दर्ज हैं। पहली FIR भीड़ के खिलाफ खान की पीट-पीटकर हत्या को लेकर है और दूसरी, पहलू खान और उनके परिवार के खिलाफ गोतस्करी का है।
नई चार्जशीट, जिसमें पहलू खान पर मरणोपरांत आरोप लगाया गया है। यह पिछले वर्ष 30 दिसंबर को तैयार की गई थी। इस दौरान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और इसे बहरोर में अडिशनल चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने इस वर्ष (2019) मई महीने की 29 तारीख को पेश किया गया था। आरोपी खान और उसके बेटों पर राजस्थान बोवाइन ऐनिमल ऐक्ट 1995 और नियम 1995 की धारा 5, 8 और 9 के अंतर्गत चार्जशीट दायर की गई।
पुलिस इससे पहले पहलू खान की लिंचिंग के 6 आरोपियों को क्लीन चिट दे चुकी है। पुलिस का यह फैसला कथित तौर पर गोशाला के स्टाफ के बयानों और मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स पर आधारित था। हरियाणा में डेयरी का व्यवसाय करने वाले पहलू खान पर 1 अप्रैल को अलवर में बेहरोड़ के पास गोरक्षकों ने हमला किया था। दो दिन बाद पहलू की अस्पताल में मौत हो गई थी।
ओवैसी का राजस्थान सरकार पर निशाना
शनिवार को जैसे ही यह खबर मीडिया में आई तो असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने राजस्थान के मुसलमानों से कहा कि सत्ता पाने के बाद कांग्रेस भी बीजेपी की कॉपी बन गई है। ऐसे लोगों और संगठनों को नकार दीजिए जो कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को अपना स्वतंत्र राजनीतिक प्लैटफॉर्म तैयार करना चाहिए। 70 साल का लंबा समय बीत गया है और अब बदलाव का वक्त आ गया है।
क्या था मामला?
गौरतलब है कि 2017 में एक अप्रैल को अलवर में कथित गोरक्षकों की भीड़ ने पहलू खान पर हमला किया था। हमला उस वक्त हुआ जब वह राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे। डेयरी बिजनस करने वाले पहलू खान की हमले के 2 दिन बाद मौत हो गई थी।
राजस्थान पुलिस ने इस साल की शुरुआत में अलवर जिले में 55 साल के पहलू खान को गोरक्षकों की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने के मामले में 6 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। मामले के 9 अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला चलता रहेगा।