(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। प्रभारी अधिकारी म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल द्वारा शिक्षित बेरोजगार के लिए केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है।
योजनांतर्गत शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवेदन पत्र आंमत्रित किये जा रहे हैं। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षाणिक योग्यता कम से कम 10 वी पास होना अनिवार्य है। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। आवेदक पूर्व में किसी भी बैंक से लोन नही लिया होना चाहिए। आवेदक के परिवार पूर्व में बैंक के कलांतित ऋण ग्रसित नही होना चाहिए। लोन की राशि एक लाख से पचास लाख तक की है।
योजनांतर्गत सायकल रिपेंरिग, आटौ मरम्मत कार्य, कम्प्यूटर जांव वर्क, फोटो कापी मशीन, मोबाइल मरम्मत, विधुत उपकरण मरम्मत, शाकाहारी ढाबा , सेक्ट्रिगं मिक्चर मशीन, टेन्ट हाउस, बेल्डिंग वर्क, आटा चक्की एवं मशाला चक्की, पापड बड़ी निर्माण, ब्यूटी पार्लर एवं निर्माण कार्य गतिविधी अंतर्गत सीमेन्ट ईट निर्माण, फ्रेबीकेशन वर्क, विन्डोफ्रेम निर्माण, राईस मिल, सिलाई रेडीमेड, सीमेन्ट पोल एवं जाली निर्माण, आरो प्लांट, चर्मशिल्प निर्माण, बैग निर्माण, लिफाफा निर्माण एवं एम्यूमिनियम निर्माण हेतु योजना का लाभ ले व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं।
योजनांतर्गत ऋण राशि में एससी, एसटी, ओ.बी.सी एवं महिला वर्ग के हितग्राही के लिए 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25 प्रतिशत अनुदान राशि की पात्रता है। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र आनंलाइन दर्ज की कर सी.ए. रिपोर्ट के साथ दो प्रतियों में संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा इच्छुक व्यक्ति उक्त संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर प्रभारी प्रबंधक म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत सिवनी से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन हेतु आधार कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, अहार्ता अंकसूची, बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक पास बुक फोटोकॉपी, पेनकार्ड, दो फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र, कोटेशन एवं किराया नामा दस्तावेज के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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