दिव्यांग विद्यार्थियों से शैक्षणिक शुल्क न लें

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियनियम 2016 दिनांक 19 अप्रैल 2017 से प्रभावशील है।

अधिनियम की धारा 31(1) के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम के जिले में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु के शत प्रतिशत दिव्यांग छात्र / छात्राओं को को अनिवार्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराते हुए निःशुल्क शिक्षण एवं विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने, दिव्यांग छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि अधिनियम अंतर्गत सभी विद्यालयों में दिव्यांग छात्र छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है। अतः समस्त संकुल प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि अपने अधिनस्थ समस्त शासकीय / अशासकीय प्राथ० / माध्य० / हाई / उ०मा०वि० में दिव्यांग विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क न लें एवं आपके संकुल अंतर्गत किसी भी शासकीय / अशासकीय विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लिया जाता है तो आपके एवं संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

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