हाईकोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार से मांगा जवाब
(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली (साई)। यूपीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गूगल पे पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस आशा मेनन ने आरबीआई, केंद्र सरकार, गूगल इंडिया डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा और इसके लिए उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि गूगल पे ने उन्हें नया वीपीए या यूपीआई आईडी बनाए बिना पीएम केयर्स फंड में अंशदान की इजाज नहीं दी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता शुभम कापाले ने अपने मौजूदा वीपीए/यूपीआई आईडी से दूसरे लेनदेन की भी कोशिश की, लेकिन यही बाधा आई।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गूगल इंडिया का ऐप गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यह अपने प्लैटफॉर्म पर नए ग्राहकों को मौजूदा वर्चुअल पेमेंड अड्रेस (वीपीए) या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं करने देता है, जिसे ग्राहक ने किसी और प्लैटफॉर्म या एप से क्रिएट किया हो।
एनपीसीआई के एक पुराने सर्कुलर के मुताबिक कोई भी मर्चेंट ग्राहक पर वीपीए या यूपीआई क्रिएट करने का दबाव नहीं डाल सकता है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे ग्राहकों से नया यूपीआई आईडी या वीपीए बनाने को कहता है।

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