स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु समय सारणी जारी

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 हेतु कक्षा-8 तक के अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सरणी दी गई है।निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। इस हेतु अधिनियम की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 (संशोधित नियम दिनांक 06.01.2023) के अनुसार मान्यता हेतु प्रावधान किये गये हैं।

उन्‍होंने बताया कि वर्तमान में मोबाईल एप्प के माध्यम से मान्यता हेतु ऑनलाईन आवेदन करते हुए सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। इस हेतु अशासकीय संस्थाओं,शालाओं के संचालक द्वारा स्वयं मोबाईल एप्प का उपयोग करते हुये मान्यता नवीनीकरण,नवीन मान्यता हेतु आवेदन किये जाने की प्रक्रिया है। आवेदन करने के लिये अशासकीय शाला भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की Geo Tag Photo अपलोड करने के साथ ही आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। अशासकीय स्कूल के संचालक द्वारा स्कूल की मान्यता हेतु आवेदन करते समय जानकारी ऑनलाईन दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण सजगता के साथ सम्पन्न किया जावे।

इसी क्रम में जिले में संचालित कक्षा-8 तक के समस्त अशासकीय स्कूलों के (नवीन मान्यता/ मान्यता नवीनीकरण) आवेदन के लिए स्कूल सत्र 2025-26 में जारी किए जाने वाली मान्यता हेतु निम्नानुसार निर्देश एवं समय-सारणी जारी की गई है अशासकीय स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु RTE MP Mobile App के माध्यम से निर्धारित शुल्‍क जमा कर ऑनलाईन आवेदन करना- 23 दिसम्बर 2024 से 23 जनवरी 2025 तकविकासखण्‍ड स्‍त्रोत केन्‍द्र समन्‍वयक द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करना अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर।

जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण – अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025 बीआरसीसी द्वारा स्पष्‍ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेषित करने के 10 कार्य दिवस के अंदर। कलेक्टर के समक्ष अपील करना – जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा।कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण- स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस तक। आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को द्वितीय अपील – कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस ।विस्तृत जानकारी हेतु संदर्भित पत्र का अवलोकन किया जावे एवं जिला /जनपद शिक्षा केन्द्रो में स्थापित हेल्प डेस्क का सहयोग लिया जा सकता है।

AKHILESH DEUBY

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