(ब्यूरो कार्यालय)
इंदौर (साई)। हनीट्रैप मामले में आरोपित श्वेता स्वप्निल जैन की तरफ से सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत हुआ। इसमें गुहार लगाई कि आरोपित के बच्चे की तबीयत खराब है और सास भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है।
ऐसी स्थिति में आरोपित को सात दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए। अभियोजन की तरफ से एजीपी अभिजीतसिंह राठौर ने जमानत आवेदन पर आपत्ति लेते हुए तर्क रखा कि अंतरिम जमानत का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस पर आरोपित के वकील ने आपत्ति का जवाब देने के लिए समय ले लिया। अब 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि हनीट्रैप मामले में पुलिस ने छह आरोपितों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में केस दर्ज किया है। सभी आरोपित फिलहाल जेल में हैं। आरोपितों में शामिल श्वेता स्वप्निल जैन ने सेशन जज विवेक सक्सेना की कोर्ट में एक आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि उसे सात दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सास भी बीमार है।

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