रेप के बाद हत्‍या के दोषी को फांसी की सजा

 

 

 

 

(ब्‍यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र में एक महीने पहले हुई 8 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के दोषी पाए गए विष्णु बामोरे (Vishnu bamore) को कोर्ट (COURT) ने फांसी की सजा दी है।

विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने आरोपी को सजा-ए-मौत की सजा का ऐलान किया। इसके पहले गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। ये फैसला 32 दिन में आया है। 

शासकीय वकील मनीषा पटेल ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की थी।कोर्ट परिसर में दोषी पाए गए आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परिसर के बाहर बच्ची के परिजन और तमाम लोग मौजूद हैं। जज ने पूछा- तुम्हें कुछ कहना है : कोर्ट में जज ने आरोपी से पूछा कि तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है। इस पर आरोपी विष्णु बामोरे ने कहा- मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इसके बाद जज कुमुदिनी पटेल ने कहा- फिर ठीक है हम आधे घंटे में फैसला सुनाएंगे।

ज्यादती और अप्राकृतिक कृत्य के बाद हत्या की धाराओं में दोषी : कोर्ट ने आरोपी विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है। कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 302 और 201 धाराओं में दोषी माना है।

पुलिस ने कहा था- एक महीने में होगी सजा

कमलानगर क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी विष्णु बामोर को खंडवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में चालान पेश किया था। 19 जून को कोर्ट में आरोप तय हुए थे। इस तरह से कुल 23 दिन में मामले में फैसला आ सकता है।

8 जून को हुई थी घटना

भोपाल के कमला नगर में बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दूसरे दिन एक नाले से बच्ची का शव बरामद किया था। आरोपी 35 साल के विष्णु प्रसाद उर्फ बबलू को ओंकारेश्वर के पास मोरटक्का से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले के आरोपी विष्णु प्रसाद भमौरे के खिलाफ राजधानी पुलिस ने चार दिन में चालान पेश कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों को गवाह बनाया था।

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