कोर्ट-हाई कोर्ट से सिमी आतंकी के पिता को अवमानना नोटिस जारी

 

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बैंक डकैती के आरोप में सेशन कोर्ट ने सजा पा चुके सिमी आतंकी मोहम्मद साजिद उर्फ शेरू के पिता अब्दुल सत्तार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। उसे 10 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने निर्देश दिए गए हैं।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुजय पॉल व जस्टिस अंजुलि पालो क युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपीलकर्ता की अधिवक्ता शिमला जैन को नोटिस की प्रति लेकर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सोम मिश्रा अपील का विरोध करने के लिए खड़े हुए।

अभियोजन के अनुसार 1 जून 2010 की शाम को मंदसौर के पिपल्या मंडी में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखा में जाकिर, मोहम्मद असलम, शेख मुजीब, मोहम्मद एजाजुद्दीन, अबु फैजल, मोहम्मद इकरार और मोहम्मद साजिद ने बैंक कर्मचारियों से मारपीट कर उन्हें बंधक बनाया। बैंक में रखे कटे-फटे 84 हजार रुपए और 16,339 रुपए नकद लूट लिए थे। पिपल्या मण्डी पुलिस ने डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट और विधि विरुद्घ कार्यकलाप का अपराध कायम किया। आरोपियों को 2013 में सेंधवा से गिरफ्तार किया गया। इनमें से तीन आतंकी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

बाद में मामला भोपाल स्थित विशेष न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया। 21 जून 2018 को विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की कोर्ट ने सिमी सरगना अबु फैजल सहित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आतंकियों मोहम्मद इकरार और हरी फाटक, बेगमबाग कॉलोनी उज्जौन निवासी मोहम्मद साजिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ आरोपी मोहम्मद साजिद की ओर से यह अपील पेश की गई।

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