अब पहली बार में 22 साल के लिए मिलेगा डीएल!

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

इंदौर (साई)। केंद्र के आदेश के बाद इंदौर आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब पहली बार में आवेदक को 22 साल तक के लिए लाइसेंस मिलेगा। पहले यह अवधि 20 साल तक के लिए थी। हालांकि नए नियम के बाद आवेदक को पहले की तुलना में ज्यादा बार आरटीओ आना पड़ेगा।

अधिकारियों ने बताया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय से निर्देश के आने के बाद हमने नए नियम को लागू कर दिया है। अब इसी के अनुसार लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। निर्देश के अनुसार लाइसेंस की अवधि में पहले की तुलना में परिवर्तन किया गया है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि सॉफ्टवेयर में परिवर्तन हो गया है। अब नई अवधि के हिसाब से ही लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लाइसेंस अवधि समाप्त होने पर एक साल तक रिनुअल नहीं करवाने वाले आवदेकों से दोबारा टेस्ट भी करवाया जा रहा है।

ये हैं नए नियम : 18 से 30 साल तक की आयु के लोगों को अब 40 साल की आयु तक के लिए लाइसेंस मिलेगा। अगर कोई 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाता है तो उसे 22 साल तक के लिए लाइसेंस मिलेगा। 31 से 50 साल तक की आयु के लोगों का 10 साल के लिए लाइसेंस बनेगा। 51 से 55 वर्ष के बीच की आयु वाले आवेदकों का 60 साल तक की आयु के लिए लाइसेंस बनेगा। 55 साल से अधिक आयु वाले आवेदकों को पांच साल के लिए लाइसेंस मिलेगा।

पहले ये थे नियम : 18 साल से 30 साल तक की आयु के आवेदकों को केवल 20 साल के लिए लाइसेंस मिलता था। पहली बार रिनुअल करवाने पर 50 साल तक की उम्र के लिए लाइसेंस बनता था। 50 साल के बाद के आवेदकों को हर पांच साल में लाइसेंस रिनुअल करवाना पड़ता था

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