अब पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य!

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। सड़क हादसों में मौत के बढ़ते ग्राफ को कम करने के इरादे से अब सोमवार से दो पहिया वाहन चालक के साथ उसके पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो गया। यह इसलिए होगा क्योंकि सोमवार से नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहक को अब दो हेलमेट भी खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।

आंकड़े बताते हैं कि मरने वालों में 16 फीसदी से अधिक महिलाएं: जानकारी के मुताबिक इस वर्ष 01 जनवरी से मई के अंत तक करीब डेढ़ हजार सड़क हादसे हुए। इनमें 122 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जान गंवाने वालों में करीब 60 फीसदी कारण हेलमेट नहीं पहनना रहा। अब तक 122 मौतों में 20 महिलाएं रहीं। यह कुल मौतों के 16 फीसदी से अधिक है। ऐसे में अब महिलाओं को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग उठने लगी है। शासन के महिलाओं को लाइसेंस फ्री करने के कारण महिलाओं के लाइसेंस बनाने की संख्या बढ़ गई है।

इधर, पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच कहतीं हैं कि एक्सीडेंट में चोट सभी को समान रूप से लगती है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा भी आवश्यक विषय है। इस कारण महिलाओं को भी हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन को चाहिए कि वे नियम बदले और महिलाओं को हेलमेट पहनना पुरुषों की तरह अनिवार्य करे।

इस साल अब तक 122 मौतें, इनमें 20 महिलाएं भी शामिल: पुलिस के आंकडे बताते है राजधानी में इस साल जून माह के अंत तक 1488 सड़क हादसे हो चुके हैं। इनमें 1212 लोग इनमें घायल हुए हैं। जानलेवा हादसों में 122 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 102 पुरुष और 20 महिलाएं हैं।

यह भी जानना जरूरी : मोटर व्हीकल एक्ट में दो पहिया वाहन चलाते और पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना जरूरी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। परिवहन विभाग के आदेश के बाद दो पहिया वाहन खरीदने पर दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में वाहन चलाने और पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। दो पहिया वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदी के बिल लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना वाहन का पंजीयन नहीं होगा।