मान्‍यता नवीनीकरण हेतु निजी स्‍कूलों को निरीक्षण के लिए बाध्‍य नहीं कर सकेंगे अधिकारी

(ब्‍यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। प्रदेश के प्राइवेट हाई व हायर सेकंडरी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए निरीक्षण करने को लेकर अब अधिकारी बाध्य नहीं कर सकेंगे। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) की आयुक्त जयश्री कियावत ने जारी कर दिए हैं।

आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि मान्यता नियम-2017 के तहत प्रदेश में संचालित अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्‍कूल जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी, उनकी शासन द्वारा वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के लिए मान्यता स्वत: नवीनीकृत कर दी गई है। इसी प्रकार जिन विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई थी। उनकी वर्ष 2021-22 की मान्यता का स्वत: नवीनीकरण कर दिया है। इन विद्यालयों अथवा अन्य विद्यालयों जिनके द्वारा आगामी वर्षों की मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा दल बनाकर विद्यालयों के निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्पन्न् हुई विषम परिस्थितियों के कारण अभी स्कूलों का संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है। इस कारण से कई अशासकीय विद्यालय अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनके स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। अत: संयुक्‍त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि हाइस्कूल एवं हायर सेकंडरी विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में जिन विद्यालयों द्वारा निरीक्षण कराए जाने में असहमति व्यक्त की जा रही है, उन विद्यालयों के संचालकों/प्राचार्यों को तत्काल निरीक्षण कराए जाने हेतु बाध्य न किया जाए तथा विद्यालय संचालन शुरू होने के उपरांत ही ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए। बता दें, कि अभी हाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने डीपीआइ के समक्ष प्रदर्शन कर आयुक्त से कोरोना काल में अगले पांच साल के लिए मान्यता नवीनीकरण निश्शुल्क और बिना निरीक्षण करने की मांग की थी।

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