कमलापति स्टेशन का नाम बदलने वाली याचिका दस हजार जुर्माने के साथ निरस्त

सिवनी निवासी वकील ने दायर की थी जनहित याचिका, पुनः हबीबगंज नाम करने की कही थी बात
(सुमित खरे)


जबलपुर (साई)। राजधानी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम पुनः हबीबगंज कराने के लिए सिवनी जिले के एक वकील के द्वारा दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया गया है।


प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति सुनीता यादव की युगलपीठ ने कहा कि इस याचिका में उच्च न्यायालय के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग किया गया है। इस मत के साथ जनहित याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस राशि का सदुपयोग कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने में किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि सिवनी जिले के कुरई निवासी वकील अहमद सईद कुरैशी की ओर से याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया था कि 1973 में एक मुस्लिम गुरु हबीब मियां ने स्टेशन के लिए रेलवे को जमीन दान दी। तब से इसे हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 12 नवम्बर, 2021 को केंद्र व राज्य सरकार की सहमति से रेलवे बोर्ड ने इस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया।
इधर, अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ राष्ट्रपति को अभ्यावेदन देकर मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई। राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि मुस्लिम धर्मावलंबियों की भावनाओं का आदर करते हुए स्टेशन का नाम पूर्ववत हबीबगंज किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली गई।
वहीं, उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने याचिका का विरोध करते हुए स्टेशन के नामकरण को उचित बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास के स्वर्णिम पलों की स्मृति सहेजने के लिए स्टेशन का नाम बदला गया है। अंतिम सुनवाई के बाद 17 जनवरी को हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
ब्रहस्पतिवार को आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने एक माह के अंदर यह राशि हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए। इस राशि का सदुपयोग कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने में किया जाएगा।
इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। इन कयासों में यह भी कहा जा रहा था कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अगर वकील के पक्ष में फैसला दिया गया तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम एक बार फिर हबीबगंज हो सकता है।

SAMACHAR AGENCY OF INDIA समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.