पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की 2 साल की सजा बरकरार

 

 

 

 

(ब्‍यूरो कार्यालय)

ग्‍वालियर (साई)। अपर सत्र न्यायाधीश ने चेक बाउंस के मामले में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है और 30 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। इंजीनियर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी।

नीरज हंडा व रवीन्द्र सूद आपस में रिश्तेदार हैं। रवीन्द्र सूद पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर हैं। साथ में प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। रवीन्द्र सूद ने नीरज से यह कहते हुए 35 लाख रुपए लिए कि एक व्यवसाय करना है, जिसमें काफी मुनाफा है। नीरज हंडा ने 35 लाख रुपए उधार दे दिए, लेकिन उससे पैसे वापस मांगे तो उसने 8 लाख 50 हजार रुपए दिए और 25 लाख का चेक दिया।

खाते में पैसे नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। नीरज हंडा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 30 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया। साथ ही 2 साल की सजा सुनाई। इस सजा को रवीन्द्र सूद ने अपर सत्र न्यायालय में चुनौती दी। अपर सत्र न्यायाधीश ने रवीन्द्र सूद की अपील को खारिज कर दिया और सजा को बरकरार रखा है।