उच्च न्यायालय ने दी व्यवस्था
(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने बरेला में छेड़छाड़ की शिकार हुई किशोरी व उसके पिता की अर्जी इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी कि एससीएसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज अपराध के प्रकरण में परस्पर समझौता नहीं किया जा सकता।
अर्जी में आरोपितों के साथ समझौता होने की बात कहते हुए सेशन कोर्ट में लंबित प्रकरण समाप्त किए जाने पर बल दिया गया था। बरेला थानांतर्गत 2016 में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अमित रजक, सुनील काछी, सूरज कुशवाहा, संजय पटेल, उमेश कछवाह, प्रकाश पटेल के खिलाफ एससीएसटी एट्रोसिटी एक्ट सहित अन्य के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी मामले में स्वयं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से समझौते की बात की गई। लेकिन कोर्ट ने दरकिनार करते हुए आरोपितों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिए।

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