(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। संवेदनशील जिला होने के कारण अयोध्या मामले में फैसला आने के पहले कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार को शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश दो माह के लिए लागू किया गया है।
इस दौरान समूह में लोगों के एकत्रित होने या किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही थाने में सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किरायेदार या पेइंगगेस्ट नहीं रख पाएगा। होटल, लॉज, धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थान पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा। इधर, कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति होने वाले आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस दौरान धार्मिक, सामाजिक व पारंपरिक आयोजन हो सकेंगे।
धरना-प्रदर्शन व आंदोलन पर रहेगी रोक
कलेक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन, आंदोलन, धरने का न तो आयोजन करेगा और न ही उसका नेतृत्व करेगा। सार्वजनिक जगहों पर कोई भी व्यक्ति चाकू, डंडा, धारदार हथियार और अन्य घातक हथियार अपने साथ नहीं रख पाएगा। किसी भी होटल, लॉज, सार्वजनिक धर्मशाला और ऐसे ही स्थलों पर रुकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रबंधक और मालिक की होगी।
थानों को देनी होगी हर रोज यह रिपोर्ट
– अफवाह फैलाने वाले लोगों की निगरानी एवं कितने लोगों पर कार्रवाई की गई।
– विस्फोटक पदार्थ के अनुचित विक्रय पर कार्रवाई।
– अवैध हथियारों के भंडारण पर कार्रवाई।
– मेडिकल स्टोर व चिकित्सालय के नंबरों की सूची तैयार की गई है या नहीं।
– थाना क्षेत्र में राजनितिक, धार्मिक संगठनों के नाम पते एवं दूरभाष की सूची तैयार है या नहीं।
– होटल धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की सूची।
– थाने की सभी गाड़ियों में राइट ड्रिल, स्मोक गन, शैल व ग्रेनेड रखे हैं या नहीं।
– थाने की सभी गाड़ियों में हूटर, पीए सिस्टम, लोड हेलर दुरुस्त है या नहीं।

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