शादी समारोहों पर भी प्रशासन की नजरें!
(नन्द किशोर)
भोपाल (साई)। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी भोपाल और इंदौर में नए केसेज की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए दोनों शहरों में सख्ती भी बढ़ाई जा रही है।
भोपाल में अब बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। पहले यह रकम 100 रुपये थी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। शाम को उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से साावधानियां बरतने की अपील भी की है।
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि जिन व्यावसायिक संस्थानों में वैक्सीन के दोनों डोज लगे बिना कर्मचारी मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों को अब होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। उन्हें काटजू हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। शादी समारोह और अन्य आयोजन को लेकर भी नए आदेश जारी किए हैं।
राजधानी में शादी समारोह में आने वाले मेहमानों के लिए वैक्सीन का दोनों डोज अनिवार्य होगा। इसके अलावा शादी समाारोह में शामिल बैंड-बाजे, टेंट और कैटरिंग कर्मचारियों के लिए भी यह शर्त लागू होगी। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड के हालत की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होने के बााद नए आदेश जारी किए गए हैं।
इसके कुछ घंटे बााद अपने वीडियो संदेश में भी कलेक्टर ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। अपील में लवानिया ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहर में कोरोना संक्रमण के 14 मामले सामने आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले तक रोजाना 2-3 नए केस मिल रहे थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 10 के करीब हो गई है। कलेक्टर ने कहा कि अधिकांश संक्रमित मामलों की ट्रैवल हिस्ट्री साामने आने आ रही है। इसलिए जहां तक संभव हो, बाहर जाने से परहेज करें। जब भी बाहर निकलें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
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