सीईओ क डिजिटल हस्ताक्षर के गलत उपयोग करने पर दो कर्मचारी निलंबित

 

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। जनपद पंचायत पाटन सीईओ के डिजिटल हस्ताक्षर का गलत उपयोग करने पर कलेक्टर ने दो कर्मचारियों को निलंबित किया है। लेकिन अधिवक्ता आरके शर्मा ने एक शिकायत जिला प्रशासन को सौंपी है। जिसमें अधिवक्ता ने सीईओ पाटन को निलंबित करने की मांग उठाई है। क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर उपयोग करने का अधिकार सिर्फ सीईओ के पास सुरक्षित रहता है तो फिर वह डिजिटल हस्ताक्षर जानबूझकर दिए गए थे या उपलब्ध कराए गए थे। इस बात की पड़ताल हुए बगैर ही दो कर्मचारियों को निलंबित करना उचित नहीं हैं।

यह उठाए सवाल

अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि निलंबित होने वाले कर्मचारी बसंत मिश्रा और राजेश शर्मा के पास आखिर सीईओ के डिजिटल हस्ताक्षर कैसे पहुंचे या उनका उपयोग बिना किसी अनुमति के कैसे कर लिया गया।

हस्ताक्षर करने के लिए अफसर की आईडी पासवर्ड का पता होना जरूरी होता है। जो कि सिर्फ अधिकारी को ही पता रहता है। इसका मतलब कि हस्ताक्षर छीने गए या चोरी किए गए। इस काम में पहली लापरवाही जनपद पाटन सीईओ अश्विनी पाठक की भी बनती है। इस मामले में निलंबन से पहले दोनों कर्मचारियों का अभिमत या जवाब भी नहीं लिया गया।