मांगने पर नहीं दी जानकारी, दो अफसरों पर 25-25 हजार का जुर्माना

 

 

 

 

(ब्‍यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में दो अफसरों पर 25-25 हजार रुपए का दंड लगाया है। तीसरे अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। यह मामला शहडोल का है। राज्य सूचना आयोग में इस प्रकरण में चार साल में 20 से ज्यादा सुनवाईयां हुईं।

ये दोनों अधिकारी हैं केआर बड़ोले और बीके पांडे। कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षक और सहायक लोक सूचना अधिकारी केएम चौधरी को भी इस मामले में दोषी पाकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया गया है।

सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने अपने फैसले में कहा है कि कलेक्टर ऑफिस से एक बहुत ही सामान्य-सी जानकारी मांगी गई थी, जिसे लोक सूचना अधिकारी ने तीस दिन की समयसीमा में नहीं दिया और न ही जानकारी न देने का कोई कारण बताया।

आयुक्त ने कहा कि मामले में यह स्पष्ट है कि दोनों तत्कालीन लोक सूचना अधिकारियों ने किस तरह इसे एक फुटबॉल की गेंद बना दिया और राज्य सूचना आयोग को खेल का मैदान। दोनों दोषी अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।

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