वकील ने हाईकोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी

 

 

 

 

अवमानना प्रकरण निरस्त

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। मप्र हाईकोर्ट ने जज से अभद्रता के आरोपी डबरा, ग्वालियर निवासी वकील द्वारा बिना शर्त माफी मांगने पर उसके खिलाफ अवमानना के आरोप वापस ले लिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने वकील के खिलाफ संज्ञान लेकर दर्ज किया गया प्रकरण निरस्त कर दिया।

यह है मामला

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे) ने मप्र हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि 23 नवंबर 2017 को डबरा सिविल जज रोहित सिंह की कोर्ट में एक जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। पीडि़त के वकील की आपत्ति पर जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इस पर आरोपी के वकील रवींद्र सिंह राजावात भडक़ उठे। उन्होंने जज रोहित सिंह की टेबल पर उक्त आदेश फेंक कर उनसे अभद्रता की। राजावत ने जज पर पीडि़त के वकील के दबाव में पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए जज सिंह ने को शिकायत की। इस शिकायत को ग्वालियर डीजे ने हाईकोर्ट को अग्रेषित कर उचित कार्रवाई की मांग की। इस पर संज्ञान लेकर अधिवक्ता राजावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने यह अपराधिक अवमानना याचिका दायर की थी। इसी की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजावत ने डीजे ग्वालियर व संबंधित सिविल जज के नाम लिखा माफीनामा पेश किया। अभिवचन दिया गया कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी। अन्यथा बार काउंसिल उनकी सदन निरस्त करने की कार्रवाई कर सकता है। इस पर कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज कर दी।

SAMACHAR AGENCY OF INDIA समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.