(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। शहर में अब धरना-प्रदर्शन, रैली या धार्मिक आयोजनों को करने के लिए कोई रोक नहीं है। इसकी अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लेकर आप कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।
दरअसल, आठ नवंबर को धारा 144 लगाकर कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शहर में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया था। यह आदेश कलेक्टर ने शहर में शांति व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के बाद सोमवार को वापस ले लिया। हालांकि, शस्त्र लेकर अब भी लोग शहर में नहीं घूम पाएंगे। इसके अलावा पटाखों और आतिशबाजी सहित बंदूक और गोलियां बेचने पर अब भी प्रतिबंध लगा है। इधर, पुलिस को दोबारा सादी वर्दी में आम जनता के बीच रहकर शांति व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अब इन स्थानों पर है विशेष निगरानी
काजीकैंप, डीआईजी बंगला, छोला, नादरा बस स्टैंड, मुख्य रेलवे स्टेशन, भारत टॉकीज, कालीघाट, जहांगीराबाद, जिंसी, चौक बाजार, इतवारा, मंगलवारा, तलैया सहित अन्य क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की टीम लगाई गई है। एसडीएम व तहसीलदारों की निगरानी में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि, दुकानें खोली गई हैं, लेकिन जरा सी हलचल या विवाद की स्थिति में दुकानें बंद करवाई जा रही हैं।
72 घंटे में कलेक्टर, डीआईजी सहित ननि कमिश्नर ने लगाए शहर के 11 राउंड
इधर, शहर में सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े, डीआईजी इरशाद वली व नगर निगम कमिश्नर बी विजय दत्ता ने शहर में 11 राउंड लगाए। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और हाल चाल जानकार अधिकारियों को निर्देश दिए। इधर, भोपाल कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव व एडीजी आदर्श कटियार ने कंट्रोल रूम में बैठकर मॉनीटरिंग की। इधर, इससे थोड़ा समय मिला ही था कि इज्तिमा की तैयारियों में अधिकारी व्यस्त हो गए।
अभी इन पर रहेगी रोक
एसिड बेचने, लेकर चलने पर 30 नवंबर तक लगी रहेगी रोक।
30 नवंबर तक बंदूक लेकर नहीं चल सकेंगे।
30 नवंबर तक गोली व बंदूक विक्रेता न तो बंदूक व गोलाबारूद बेच सकेंगे न ही गोलियां।

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