मारपीट करने वाले को 03 माह का सश्रम कारावास

 

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति सिंह टेकाम के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले अंतराम परते को धारा 451, 323 भादवि में तीन – तीन माह का सश्रम कारावास एवं पाँच – पाँच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन नीना पटेल ने पैरवी की।

लखनादौन थाना क्षेत्र की पीड़िता ने 21 नवंबर 2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उक्त दिवस को वह अपने घर में खाना बना रही थी। रात्रि लगभग 10 बजे अंतराम परते निवासी पाटन, थाना हर्रई, जिला छिंदवाड़ा उसके घर पर आया और पूछा कि घर के लोग कहाँ हैं।

इस पर अंदर से उसने जवाब दिया कि खेत गये हैं। यह सुनते ही आरोपी उसके घर में घुस गया और उसके साथ वाद – विवाद कर दुर्व्यवहार करने लगा। पीड़िता उससे छूटकार दूर भागी और चिल्लायी जिसके बाद वह उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। शोर सुनकर कुछ लोग वहाँ आ गये तो वह भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर थाना में अपराध क्रमाँक 610/13 पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया।

पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अंतराम के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति सिंह टेकाम के न्यायालय में पेश किया गया। सुनवायी के बाद उक्त फैसला सुनाया गया है।

 

SAMACHAR AGENCY OF INDIA समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.