(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति सिंह टेकाम के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले अंतराम परते को धारा 451, 323 भादवि में तीन – तीन माह का सश्रम कारावास एवं पाँच – पाँच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन नीना पटेल ने पैरवी की।
लखनादौन थाना क्षेत्र की पीड़िता ने 21 नवंबर 2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उक्त दिवस को वह अपने घर में खाना बना रही थी। रात्रि लगभग 10 बजे अंतराम परते निवासी पाटन, थाना हर्रई, जिला छिंदवाड़ा उसके घर पर आया और पूछा कि घर के लोग कहाँ हैं।
इस पर अंदर से उसने जवाब दिया कि खेत गये हैं। यह सुनते ही आरोपी उसके घर में घुस गया और उसके साथ वाद – विवाद कर दुर्व्यवहार करने लगा। पीड़िता उससे छूटकार दूर भागी और चिल्लायी जिसके बाद वह उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। शोर सुनकर कुछ लोग वहाँ आ गये तो वह भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर थाना में अपराध क्रमाँक 610/13 पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया।
पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अंतराम के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति सिंह टेकाम के न्यायालय में पेश किया गया। सुनवायी के बाद उक्त फैसला सुनाया गया है।

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