जन्म- मृत्यु पंजीयन तथा नवीन पोर्टल संचालन को लेकर अधिकारियों को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला योजना अधिकारी सिवनी श्री मरावी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि भारत के महारजिस्ट्रार नई दिल्ली द्वारा जन्म-मृत्यु कार्य से संबंधित संशोधित पोर्टल प्रारंभ किया गया है। जिसके संबंध में आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं जनगणना कार्य निदेशालय, मध्य-प्रदेश के निर्देशानुसार कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के मार्गदर्शन में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार 04 जुलाई को जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं CRS Revamped Portal – dc.orgi.gov.in विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में जिला योजना अधिकारी, एवं जिला रजिस्ट्रार श्री एस.आर.मेरावी द्वारा नवीन पोर्टल में जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य में आने वाली कठिनाईयों के संबंध में अवगत कराया गया। जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश के भूपेन्द्र श्रीवास्तव सहायक निदेशक एवं उनके सहयोगी शुभम जैन द्वारा जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं CRS Revamped Portal पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में जिले के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानों एवं रजिस्ट्रार उनके सहयोगी, समस्त नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी, जनपद पंचायत मास्टर ट्रेनर्स एवं कुछ प्राइवेट चिकित्सालयों के सूचनादाता मौजूद रहे। इनके साथ संशोधित अधिनियम 2023 एवं CRS Revamped Portal पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशिक्षण के मुख्य बिंदुओं में अधिनियम लागू होने वाली 01.10.2023 के बाद पैदा हुये बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जो बच्चे से संबंधित बनाये जाने वाले अन्य दस्तावेजों जैसे आधार, पैन, मतदाता सूची का अद्यतन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वानिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एक मात्र प्रमाण पत्र होगा। चिकित्सा संस्थानों में हुई प्रत्येक मृत्यु का मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण संबंधित संस्थान के चिकित्सक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। उसकी एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार एवं दूसरी प्रति निकटतम संबंधी को निःशुल्क दिया जायेगा। CRS Revamped Portal में आम नागरिकों द्वारा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से जन्म-मृत्यु की सूचना घटित घटना के स्थान से संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाईन प्रेषित की जा सकेगी एवं रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। जो सूचनादाता द्वारा उल्लेखित ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हो जायेगा एवं कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा है।