फॉर्मर रजिस्‍ट्री से किसानों को मिलेंगी सुविधा

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि भारत सरकार व्‍दारा एग्रीस्‍टैक के माध्‍यम किसानों के लिये सुलभ ऋण, उच्‍च गुणवत्‍ता वाले कृषि इनपुट, स्‍थानीय एवं विशिष्‍ट लक्षित सलाह और बाजारों तक सुविधाजनक पहॅुच प्राप्‍त करने, कृषि केन्द्रित लाभदायी योजनाओं का क्रियान्‍वयन आसानी से किये जाने के मद्देनजर इन्‍सेंटिव कार्यक्रम नियत किया गया है।

जिसके अनुपालन में आयुक्‍त भू-अभिलेख म.प्र. ग्‍वालियर व्‍दारा जिला/तहसील स्‍तर पर अभियान के तौर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। चॅूकि प्रदेश में लगभग समस्‍त राजस्‍व ग्रामों के ग्राम नक्‍शों का डिजिटाईजेशन एवं जियो रिफरेंसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके माध्‍यम से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य जिले/तहसील/ग्राम के ही स्‍थानीय युवाओं के माध्‍यम से कराया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम के पढ़े लिखे युवाओं को प्रोत्‍साहित करने के लिये इन्‍हीं के माध्‍यम से फॉर्मर रजिस्‍ट्री का कार्य भी सम्‍पादित कराया जायेगा। जिसके लिये प्रति फॉर्मर आईडी बनाए जाने हेतु राशि रूपये 10/- (दस रूपये) स्‍थानीय युवा को प्रदान की जायेगी। भारत सरकार व्‍दारा प्रदत्‍त बकेट के अलावा, प्रत्‍येक अतिरिक्‍त खाता जोड़ने हेतु राशि रूपये 05/- (पॉंच रूपये) स्‍थानीय युवा को प्रदान की जायेगी, उक्‍त राशि फॉर्मर आई.डी. बनने की कार्यवाही पूर्ण होने पर भुगतान की जावेगी।

फार्मर रजिस्‍ट्री का उद्देश्‍य :- प्रदेश में समस्‍त भूधारियों के आधार लिंक्‍ड रजिस्‍ट्री तैयार करना है जिसमें भूधारियों को एक अनन्‍य फार्मर आईडी प्रदान किया जाएगा।

  1. भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सम्‍मान निधि योजना हेतु फार्मर रजिस्‍ट्री अनिवार्य है, दिसंबर 2024 के उपरांत केवल फार्मर आईडी उपलब्‍ध होने पर ही योजना का लाभ हितग्राहियों को प्राप्‍त हो सकेगा।
  2. योजनाओं का नियोजन लाभार्थियों का सत्‍यापन, कृषि उत्‍पादों का सुविधाजनक विपणन।

iii. प्रदेश के समस्‍त कृषकों को राज्‍य की कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तरीके से प्रदान करने हेतु लक्ष्‍य निर्धारण एवं पहचान।

  1. किसानों के लिए कृषि ऋण एवं अन्‍य सेवा प्रदाताओं के लिए कृषि सेवाओं की सुगमता।
  2. विभिन्‍न विभागों द्वारा डाटा का बेहतर उपयोग।

फार्मर रजिस्‍ट्री के लाभ :- 

  1. प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना हेतु फार्मर रजिस्‍ट्री की अनिवार्यता की शर्त पूर्णता के साथ हितग्राहियों को लाभ प्राप्‍त करने में सुगमता।
  2. प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना सैचुरेशन।

iii. फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्‍त करने में सुगमता।

  1. न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीद में कृषकों के पंजीयन में सुगमता।
  2. विभिन्‍न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्‍त करने हेतु बार-बार सत्‍यापन की आवश्‍यकता नहीं।

अत: जिला प्रशासन जिलें के समस्त भूमि स्वामियों से अपील करता है कि 30 नवंबर 2024 तक किसान Farmer Registry MP मोबाइल एप से स्वयं  , तथा Farmer Sahayak MP एप के माध्यम से ग्राम की फसल गिरदावरी करने वाले स्थानीय सर्वेयर (लोकल यूथ) के माध्यम से फार्मर रजिस्‍ट्री अनिवार्य रूप से करावे | अन्यथा दिसम्बर 2024 के उपरान्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा | साथ ही फसल बीमा ,उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु बार बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी |