आबकारी विभाग ने जप्त की 120 लीटर अवैध कच्ची शराब

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश के द्वारा अवैध शराब के प्रचलन पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, आदेश के परिपालन में कलेक्टर सिवनी सुश्री संस्कृति जैन के नेतृत्व एवं सहायक आबकारी आयुक्त सिवनी श्री शैलेश जैन के निर्देशन में आबकारी सिवनी मंडल की टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई लगातार जारी है।

इस क्रम में आबकारी दक्षिण वृत्त तथा उत्तर वृत्त की प्रभारी सुश्री खुशबू प्रिया मरावी आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा विगत तीन दिनों में कुल दस आपराधिक प्रकरण कायम किए गए हैं। आबकारी विभाग के दल को प्राप्त सूचना अनुसार बरघाट क्षेत्र के ग्राम मोहगांव, कन्हीवाड़ा क्षेत्र के ग्राम जंगलटोला में अवैध शराब बनाए जाने तथा काफी अधिक मात्रा में अवैध रूप से हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाई जाने और उसे आस-पास के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है, जिससे जनहानि होने की आशंका रहती है। इसीलिए इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग के सिवनी मंडल के वृत्त उत्तर एवं वृत्त दक्षिण की टीम के द्वारा संबंधित क्षेत्रों में छापामार कार्यवाही की गई है। छापे की कार्यवाही में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने की भट्ठियां और इसे बनाने में प्रयुक्त सड़ा हुआ महुआ लाहन प्लास्टिक के अनेक ड्रमों तथा प्लास्टिक की पन्नियों व बोरियों में रखे पाया गया। जिसे आबकारी विभाग की टीम के द्वारा नष्ट किया गया है। आबकारी टीम के द्वारा ग्राम बाँकी थाना बंडोल स्थित होटल बालाजी सरकार के संचालक संजीव बघेल आत्मज मोहन सिंह बघेल उम्र 37 वर्ष निवासी गंगेरूआ टोला थाना बंडोल के कब्जे से देशी एवं विदेशी शराब बरामद होने पर उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क , 36 तथा 45 के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि जब आबकारी टीम के द्वारा ग्राम बाँकी में संजीव बघेल के होटल बालाजी सरकार में छापा मारा गया। तब होटल में अवैध शराब बरामद होने पर होटल संचालक संजीव बघेल के द्वारा आबकारी टीम के साथ अभद्रता, गालीगलौच और छिना झपटी करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। जिसके चलते आबकारी विभाग के द्वारा होटल संचालक संजीव बघेल के विरुद्ध थाना बंडोल में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है। उक्त प्रकरण के अलावा लालसिंह धुर्वे आत्मज अतर लाल उम्र 40 साल निवासी ग्राम रजौला थाना कुरई, अमित वंशकार आत्मज शंकरलाल उम्र 30 साल निवासी गोपालगंज, तार सिंह आत्मज रामलाल मड़ावी उम्र 35 साल निवासी सैला थाना बरघाट, लक्ष्मी काकोडिया पत्नी रामभरोस उम्र 35 साल निवासी भटेखारी, भागवत मर्सकोले आत्मज दूप सिंह उम्र 55 साल निवासी विजयपानी कलां, मीनाबाई पत्नी लखनलाल तुमडाम उम्र 55 वर्ष, धीरन सिंह आत्मज तिलक सिंह मर्सकोले उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम टिकारी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विशेष अभियान के अंतर्गत विगत तीन दिनों की कार्यवाही में लगभग 5100 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ लाहन एवं लगभग 120 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब 22 बोतल देशी एवं विदेशी बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5,00,000 रुपए है। उक्तानुसार कार्यवाही में आबकारी सिवनी मंडल के वृत्त उत्तर एवं वृत्त दक्षिण का समस्त कार्यपालिक स्टॉफ शामिल रहा है।