33 साल बाद ट्रक चालक को मिली सजा

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। अदालत ने लगभग 33 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। 1986 मो. महबूब खान थाना यातायात सिवनी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे, यह मामला उस समय का है।

26 अक्टूबर 1986 को प्रातरू यातायात व्यवस्था के लिए शहर की गश्ती में आरक्षक शिव लखन के साथ अपनी मोटर सायकिल से गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नागपुर की ओर से दो ट्रक बहुत ही तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आ रहे थे तो इस वाहन को उन्हों छिंदवाडा चौराहे पर आवश्यक समझाइश देने के लिए रूकने का संकेत दिया किन्तु वे नही माने व और भी तेज रफ्तार से वाहन ले जाने लगे।

बताया जाता है कि यातायात को प्रभारी को ऐसा प्रतीत हुआ कि ट्रक के ड्रायवर शराब पिए हुए है और दुर्घटना कारित न कर दें इसलिए उक्त ट्रक का मोटर साइकिल से पीछा करके मंगली पेठ चौराहे पर आकर रोका तो दोनों ट्रक चालक ने वाहन रोके, कागजात मांगने पर कागजात प्रस्तुत न कर दोनों वाहन रोड पर आडे लगा दिया था। जिसके कारण यातायात अवरूद्ध हो गया तथा दोनों आरोपी चालक हाथों में लोहे की राड लेकर ट्रक से नीचे उतरे और उन पर हमला करने का प्रयास किया था। जिस पर पुलिस द्वारा मंगलूूूूराम (52) निवासी संतोषी नगर रायपुर तथा देवदत्त कुशवाहा (40) के विरुद्ध चालान पेश किया था। कंडक्टर करन सिंह (35) निवासी चंडीगढ़ जो अभी तक फरार है।

प्रभारी मिडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि इस मामले में देवदत्त का फैसला पूर्व में हो चुका है। आरोपी मंगलूराम की सुनवाई और निर्णय सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी की न्यायालय में की गई शासन की ओर से अजय सलाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी मंगलूराम को धारा 283 भादवि 1000 रुपए का अर्थदण्ड एवं धारा 353 भादवि में आठ माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।