खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत चार प्रकरणों में 90 हजार का अर्थदंड

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त दंडाधिकारी श्रीमती रानी बाटड द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किये गये प्रकरणों में बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके साथ ही साथ उन्होंने अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वाले एक प्रतिष्ठान पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित करने का आदेश पारित किया है। जिसमें महामाया वार्ड भैरोगंज स्थित कुल्हाडे कैंटीन, मिशन कॉम्प्लेक्स स्थित जगदंबा बेकरी एंड डेली नीड्स, ग्राम मोहगाँव स्थित खालसा ढाबा का वैध पंजीयन न होने पर बीस बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है तथा छपारा स्थित टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट के खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक पाये जाने पर रेस्टोरेंट के मालिक श्री अनुज सक्सेना पर धारा 51 के तहत 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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