हटाई जाएगी शैक्षणिक संस्थानों एवं धार्मिक स्थानों से 100 मीटर से कम दूरी में स्थित शराब दुकाने

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। नवीन आबकारी नीति के जिले में क्रियांवयन को लेकर जिला निष्पादन समिति बैठक का आयोजन कलेक्टर चैंबर में किया गया, जिसमें कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल, पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल, जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेन्द्र गुर्जर सहित आबकारी विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बैठक में सर्वप्रथम जिले की मदिरा दुकानों के परिक्षेत्र निर्धारण पर चर्चा करते हुए धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर से कम दूरी पर स्थापित दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह समिति द्वारा जिले की मदिरा दुकानों का कुल आरक्षित मूल्य 200 करोड़ रूपये से अधिक आरक्षित किया गया है।

समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार वर्ष 2023-24 के लिए मदिरा दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण से होगा तथा शेष दुकानों का निष्पादन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। नवीनीकरण एवं लॉटरी सिस्टम से शेष बची दुकान ई-टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाएगी।

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