कफ सीरप का नशा बेचनेवालों को 10, 10 साल की सजा

(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। कफ सीरप का नशा बेचने वालों को माननीय न्यायालय के द्वारा दस दस साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि 26 अक्टूबर 2020 को उप निरीक्षक प्रसन्न शर्मा थाना लखनवाड़ा (वर्तमान थाना प्रभारी बरघाट) को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 लोग एक मोटर साइकिल में मादक पदार्थ लेकर सीलादेही होते हुये जाने वाले है।
सूचना पर उपनिरी प्रसन्न शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर स्टाफ आरक्षक योगेंद्र, राजेश मात्रे, अजेंद्रपाल, मनोज को लेकर सीलादेही चौक के पास घेराबंदी कर मोटरसाइकिल क्रमांक एमएच 35 यू 4517 से आ रहे 2 संदेहियों को पकड़ा जिन्होंने अपना नाम इरफान पिता रियाज खान उम्र 35 साल निवासी खवासा और मोहम्मद आबिद पिता गफूर खान उम्र 32 साल निवासी खवासा थाना कुरई का होना बताया गया।
उनके कब्जे से बैग में रखे 50 बोतल सिस्कोडिन कफ सीरप की मिली जिसे रखना का कोई वैध दस्तावेज उनके पास नही मिला और इन कफ सीरप को नशे के लिये बेचना उन आरोपियों द्वारा बताया गया। जिस पर उप निरी प्रसन्न शर्मा द्वारा अवैध कफ सीरप, मोटरसाइकिल को जब्त कर थानां लखनवाड़ा में अपराध क्रमांक 334/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट 5/13 म प्र ड्रग कंट्रोल एक्ट का कायम किया गया तथा विवेचना पूर्ण होने पर चालान माननीय विशेष न्यायलय सिवनी में पेश किया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ श्रीमती उमा चौधरी द्वारा पैरवी की गई तथा सभी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे गए जो माननीय विशेष न्यायाधीश सिवनी द्वारा प्रकरण के दोनो आरोपियों को 27 जून को एनडीपीएस एक्ट में 10, 10 साल के कठोर कारावास तथा 01, 01 लाख रुपये जुर्माना तथा ड्रग कंट्रोल एक्ट में 01, 01 साल के कठोर कारावास और 02, 02 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई है।