मारपीट के आरोपियों को 03 माह की सजा

 

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। मारपीट करने वालो दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। मामला धनौरा क्षेत्र का है। इस मामले में आरोपी को तीन माह की सजा सुनायी गयी है।

अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि 08 जनवरी 2014 को धनौरा निवासी जागेश्वर बघेल के साथ मारपीट हुई थी। उसने पुलिस को बताया था कि पटेलटोला में है। वह किसानी करने कुड़ारी गया था। सभी लोग जब घर वापस आये तो जागेश्वर का चाचा आरोपी केवलारी के पनवासा निवासी करतार सिंह पिता मूलचंद बघेल और धनौरा निवासी आरोपी राजेंद्र बघेल पिता श्रीचंद बघेल उसके मकान के खप्पर उतार रहे थे, तभी जागेश्वर ने मना किया कि खप्पर क्यों उतार रहे हो।

इस बात पर करतार ने विवाद करते हुए मारपीट कर दी, साथ ही राजेंद्र ने भी पिटाई की। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया। इसकी सुनवायी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन ज्योति सिंह टेकाम की न्यायालय मंे की गयी। इसमें शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन नीना पटेल द्वारा पैरवी की गयी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 448 भादवि में 03 माह का कारावास व 500 – 500 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 447 भादवि के तहत 03 माह का कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।