भ्रामक जानकारी फैलाने पर एक युवक के विरूद्ध कार्रवाई

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया वाट्सएप ग्रुप में भ्रामक जानकारी फैलाने पर डूंडासिवनी थाना के सैलुआकला निवासी दिनेश पिता राजेन्द्र कुशराम (20) के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

डूंडासिवनी थाना प्रभारी अमित विलाश दाणी ने बताया कि युवक के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस युवक ने वाट्सएप ग्रुप में कोरोना वायरस संक्रमण से सिवनी जिले में एक व्यक्ति की मौत होने की भ्रामक व मिथ्या सूचना पोस्ट की थी। इसकी जानकारी लगते ही आरोपित को गिरप्तार कर लिया गया है। प्र शासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आमजनता की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित की जाने के लिए सोशल मीडिया में आपत्तिजनक व भ्रम फैलाने वाली पोस्ट किए जाने को लेकर धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस प्रशासन ने की है।