टोटल लॉक डाऊन में प्रशासन ने दी कुछ शर्तों के साथ छूट

26 मार्च को सुबह 10 से शाम आठ बजे तक खुलेंगे अनाज, किराना व अन्य प्रतिष्ठान

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने भारत सरकार के 21 दिवस के टोटल लॉक डाउन आदेश के परिपालन में बुधवार को कार्यालय से जारी लॉक डाउन आदेश में आंशिक संशोधन कर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में जिलेवासियों को लॉक डाउन अवधि में निम्नानुसार शिथिलता दी मिलेगी।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार लॉक डाउन अवधि में 26 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक अनाज, किराना व्यापारी, आटा चक्की व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। इसी तरह प्रत्येक दो दिवस के अंतराल में 29 मार्च, एक अप्रैल, चार अप्रैल, सात अप्रैल, 10 अप्रैल एवं 13 अप्रैल को भी वस्तु स्थिति का परीक्षण कर आमजनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति जारी की जाएगी। इसकी विस्तृत सूचना पृथक से दी जाएगी। इस संबंध में आमजनता से अपील की गयी है कि वे अपने निकटतम प्रतिष्ठान से जरूरत की सामग्री क्रय करें तथा पूर्ण सावधानी बरतें।

साथ ही हाथ ठेला सब्जी व्यापारी प्रतिदिन सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सब्जी, फल का विक्रय कर सकेंगे। सब्जी व्यापारी साथ में दूध के पैकेट भी रख सकेंगे। हाथठेला सब्जी व्यापारी को पास जारी किए जाने की कार्रवाई संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, जनपद पंचायत मुख्यालय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी। साथ ही पास क्षेत्रवार दिया जाएगा ताकि सभी स्थानों पर सब्जियां पहुंच सके। हाथठेला को दूध के पैकेट उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था प्रभारी उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सिवनी की रहेगी। इसके सहायक प्रभारी दुग्ध संघ बंडोल रहेंगे। हाथठेला फुटकर सब्जी विक्रेता प्रतिदिन निर्धारित समय पर थोक सब्जी मंडी से सब्जी ले सकेंगे। हाथठेला फुटकर विक्रेता किसी भी स्थिति में वस्तुओं को अधिक कीमतों पर विक्रय नहीं करेंगे।

सभी थोक फल एवं सब्जी व्यापरियों के लिए निर्देश

सभी थोक फल एवं सब्जी मण्डी केवल पासधारी थोक फल-सब्जी व्यापारियों के लिए प्रतिदिन सुबह 07 से 08 बजे तक खुली रहेगी। थोक सब्जी व्यापारी अपने माल वाहक वाहन के लिए पास अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से प्राप्त करेंगे। पास अधिकतम 20 माल वाहक को ही जारी किए जाएंगे।

21 दिवस के लॉक डाउन अवधि के दौरान ये पूर्णतः रहेंगे मुक्त

पासधारी शासकीय कर्मचारी। समस्त शासकीय निजी माल वाहक वाहन (खाली, भरा)। पासधारी दवाई दुकान संचालक या उनके डिलेवरी बॉय। शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य कर्मी (अपना आई कार्ड धारण करने पर)। सफाई कर्मचारी (अपना आई कार्ड धारण करने पर)। पासधारी सब्जी, फल विक्रेता, होम डिलेवरी वाले किराना, राशन दुकान (अपने-अपने निर्धारित समय हेतु)। अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय व्यक्ति, कर्मचारी। वाहनों के संबंध से स्पष्ट किया जाता है कि दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही परिवहन कर सकेंगे। फुटकर दुग्ध विक्रेता इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

SAMACHAR AGENCY OF INDIA समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.