कोरोना वायरस : जिला न्यायालयों के लिये एडवाइज़री जारी

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय के लिये एडवाइजरी जारी की गयी है।

इसके अनुसार न्यायालय द्वारा केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही पक्षकारों को उपस्थित होने के निर्देश दिये जायेंगे। पक्षकार जब तक न्यायालय द्वारा निर्देशित न किया जाये तब तक वह न्यायालय परिसर में नहीं आयेगा। इस विषम परिस्थिति के रहते पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण में कोई भी प्रतिकूल आदेश, डिफाल्ट ऑर्डर पारित नहीं किया जायेगा।

दाण्डिक मामलों में अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्ति उदारता पूर्वक प्रदान की जा सकेगी। सिविल मामलों में यथा संभव पक्षकारों की सहमति से स्थानीय कमिश्नर के माध्यम से साक्ष्य अंकित की जा सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अंकित किये जाने का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

विचाराधीन बंदियों की उपस्थिति जेल से व्यक्तिगत उपस्थिति की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। अंतिम तर्क के मामलों में यथा संभव लिखित तर्क पक्षकारों के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा और मौखिक तर्क यथा संभव कम से कम होगा।