बाहर से आ रहे लोगों के लिये एडवाईज़री जारी

कोरोना संक्रमण प्रभावी स्थानों से यात्रा करके लौटे यात्रियों की जानकारी को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा संक्रमित देश एवं राज्य की यात्रा करके वापस लौटे निवासियों की जानकारी तथा आइसोलेशन को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश के अनुसार सिवनी जिले की राजस्व सीमा में निवासरत व्यक्ति के घर कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह उसका पति –  पत्नि, पुत्र – पुत्री, भाई बहन या अन्य व्यक्ति हो संक्रमित देश अथवा राज्य की यात्रा से आया हो, उसकी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07692 – 220323, 2274 23 में अनिवार्य रूप से देगा।

इसी तरह जिले की समस्त होटल या लॉज़ संचालकों द्वारा विदेशी पर्यटक के सी फॉर्म भरा जाकर पुलिस अधीक्षक को ऑनलाइन प्रतिलिपि प्रेषित किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07692 220323, 227423 पर अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा। संक्रमण प्रभावी देशों, राज्यों एवं जिले से आने वाले व्यक्ति जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण परिलक्षित होने पर जिला चिकित्सालय सिवनी में संक्रमण रोग ओपीडी में अनिवार्यतः परीक्षण करवायेगा।

कोरोना वायरस से संक्रमित जिले, राज्य अथवा देश से आये व्यक्ति की जानकारी न देना, तथ्यों को छुपाना अथवा कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित एवं संदिग्ध व्यक्ति जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है, के बिना सूचना एवं बिना डॉक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाहर जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 एवं 336 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।