मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार आवेदकों से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन 14 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं।

व्यवसाय, सेवा, उद्योग के लिये 20 हजार से 50 हजार तक तक की परियोजना की इस योजना में पात्रता होगी। जिसके लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होना चाहिये एवं जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बंधन नही है साथ ही बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर नियम अनुसार 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपयें तक का अनुदान दिया जायेगा।

इच्छुक आवेदकगण आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति का स्थाई प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र, बैंक बचत खाते की सत्य प्रतिलिपि, पेन कार्ड, वांछित व्यवसाय का कोटेशन की दो-दो अभिप्रमाणित छाया प्रतिया एवं दो पासपोर्ट आकार के फोटो सहित कार्यालयीन समय में एमपी ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है एवं अन्य जानकारी हेतु कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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