(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। महाप्रबंधक जिला उद्योग व्यापार केन्द्र द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न बैंक्स में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लखनादौन, छपारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भोमा, पलारी, बैंक ऑफ इंडिया लखनादौन, भारतीय स्टेट बैंक केवलारी, लखनादौन, छपारा, धनौरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गंगेरूआ, धूमा, पंजाब नेशनल बैंक सिवनी, इलाहाबाद बैंक सिवनी, आईसीआईसीआई बैंक सिवनी, एक्सिस बैंक सिवनी, एचडीएफसी बैंक सिवनी, कॉरपोर्रेशन बैंक सिवनी, बैंक ऑफ बड़ौदा सिवनी, यूको बैंक सिवनी, सिंडीकेट बैंक सिवनी में योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों द्वारा पर्याप्त आवेदन नहीं किये गये हैं।
लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से आवेदन करने की स्थिति अंतिम रूप से बढ़ाकर दिनांक 5-10-2019 के 2.00 बजे तक कर दी गई हैं। अतः बैंकों के सेवा क्षेत्र के जो भी आवेदक उपरोक्त योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं वे अपने प्रोजेक्ट की चार्टर्ड एकाऊॅटेंट की रिपोर्ट तैयार कर 05 अक्टूबर को 02.00 बजे तक अपना आवेदन अपलोड करायें।
उन्होंने बताया कि बैंकों से ऋण स्वीकृत होने पर हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 12 लाख) मार्जिनमनी अनुदान के रूप में प्राप्त होगी साथ ही अधिकतम 07 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पुरूषों को तथा 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान महिला उद्यमियों को प्राप्त होगा। ब्याज अनुदान उसी दशा में प्राप्त होगा जब बैंक की किश्त नियमित रूप से जमा कराई जा रही हैं। उपरोक्त सुविधा के साथ ही सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण अनुसार गारंटी शुल्क की सुविधा भी शासन द्वारा प्रदान की जायेगी।