(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिये स्थान – स्थान पर लगाये जाने वाले कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर व झण्डे के लिये अनुमति लेना होगा। जहाँ – जहाँ पर इनमें से किसी भी प्रचार माध्यम का प्रयोग किया जायेगा, वहाँ उस पर आने वाला प्रतिदिन का खर्च व कुल खर्च का उल्लेख आवेदन में होने पर ही आवेदन पर विचार किया जाना चाहिये।
कोई भी अभ्यर्थी किसी प्राईवेट व्यक्ति के मकान, दुकान या परिसर से किसी प्रकार का कोई प्रचार करना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम उस संबंधित व्यक्ति से उस परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने अथवा दीवार पर लिखने के लिये लिखित सहमति लेनी होगी। इसके बाद उस स्थान पर लिखने, झण्डे – बैनर लगाने की अनुमति खर्च बताते हुए प्राप्त करनी होगी। संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही अभ्यर्थी मकान पर लेखन या झण्डा – बैनर या पोस्टर या कट आउट लगा सकेगा अन्यथा की स्थिति में या तो प्रकरण संपत्ति विरूपण में आयेगा या लेखा में उचित जानकारी न देने का प्रकरण बनेगा।
वर्णित स्थितियों से हटकर भी बहुत सारी अन्य स्थितियां हो सकती हैं। यह बारीकी से देखना है कि चुनाव प्रचार का कोई भी कार्य बगैर किसी खर्च के नहीं होता और चुनाव प्रचार में किसी अभ्यर्थी के पक्ष में खर्च करने वाला अभ्यर्थी से भिन्न व्यक्ति भी हो सकता है परंतु बिना अनुमति के व बिना अभ्यर्थी की सहमति के यह व्यय नहीं हो सकता है।
ऐसे समस्त खर्च का हिसाब बिना पेश किये व अनुमति प्राप्त किये ऐसा कोई कार्य कराना अभ्यर्थियों के लिये अनुमत नहीं है। रिटर्निग अधिकारी को यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक इस प्रकार की गतिविधि व अन्य संभावित चुनाव प्रसार की गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग व्हीएसटी से अवश्य कर ली जाये।