निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंट

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी निर्वाचन में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषदों के सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मतगणना अभिकर्त्ता बनाने पर रोक लगायी है।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। आयोग के मुताबिक सुरक्षा कवर वाले किसी व्यक्ति को मतगणना अभिकर्त्ता बनने के लिये सुरक्षा कवर वापस करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है।

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