प्रदेश में लागू है अथवा नहीं, नया केद्रीय मोटर यान अधिनियम : बाबा
(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। एक ओर प्रदेश सरकार बार बार कह रहीं है कि प्रदेश में केंद्र के द्वारा हाल ही में लागू किया गया नया मोटर यान अधिनियम के संशोधनों (जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है) को लागू नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर सिवनी में पुलिस के द्वारा पकड़े गए वाहन पर नए अधिनियम के तहत जुर्माना किया जा रहा है।
उक्ताशय की बात युवा अधिवक्ता और भाजपा के सक्रिय सदस्य अजय बाबा पाण्डेय द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा इस अधिनियम के संशोधनों को लागू नहीं करने की बात समाचार माध्यमों के जरिए कही तो जा रही है पर इस आशय के आदेश जारी नहीं किए जाने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि बालाघाट के गर्रा निवासी गोविंद सिंह पिता जय सिंह को वाहन क्रमांक एमपी 50 एमएम 2785 के लिए धारा 185 के तहत दस हजार रूपए का जुर्माना किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व में जुर्माने की राशि महज दो हजार रूपए थी। उन्होंने शासन प्रशासन से अपेक्षा व्यक्त की है कि इस बात को स्पष्ट किया जाए कि मध्य प्रदेश में केद्र सरकार के द्वारा नए मोटर वाहन अधिनियम के संशोधनों को लागू किया गया है अथवा नहीं, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो सके और वाहन चालक भारी भरकम जुर्माने से बच सकें।