(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कन्या महाविद्यालय सिवनी में पास्को एक्ट के तहत होने वाले अपराध व इसके लिये बनाये गये कानून तथा वर्तमान सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
इसमें प्राचार्य डॉ.अर्चना चंदेल ने अपनी बात रखी और कहा कि बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। इसके लिये यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून में जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी गयी है। कानून में संशोधन में बाल पोर्नाेग्राफी पर लगाम लगाने के लिये सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
बच्चों के प्रति अपराधों की गंभीरता को देखते हुए इससे निपटने के लिये पॉक्सो कानून में संशोधनों को मंजूरी दी गयी है। कानून में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को मृत्युदण्ड देने का प्रावधान शामिल किया गया है। सरकार ने कहा है कि इन संशोधनों से बाल यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगने की उम्मीद है क्योंकि कानून में शामिल किये गये मजबूत दण्डात्मक प्रावधान निवारक का काम करेंगे।
प्रोफेसर कल्पना इंगले ने कहा है कि इसकी मंशा परेशानी में फंसे असुरक्षित बच्चों, छात्राओं के हितों का संरक्षण करना तथा उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की है। संशोधन का उद्देश्य बाल उत्पीड़न के पहलुओं तथा इसकी सजा के संबंध में स्पष्टता लेकर आने का है। इस दौरान छात्राओं के बीच पास्को एक्ट को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें अनेक छात्राओं ने शामिल होकर भाषण के माध्यम से अपनी बात रखी इस कार्यक्रम में महाविद्यालय परिवार का सराहनीय योगदान रहा।

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