सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर नहीं है प्रतिबंध : सीएमओ

 

 

मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि प्लास्टिक कैरी बैग पर लगा है प्रतिबंध!

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी होने वाली सरकारी विज्ञप्तियों में भले ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात कही जा रही हो, पर जिले की इकलौती नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

बुधवार को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान भाजपा शासित नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य शासन की ओर से सिर्फ पॉलीथिन के कैरीबेग्स पर ही प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में उन्हें अब तक किसी तरह के आदेश नहीं मिले हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के संबंध में अवश्य ही निर्देश उच्चाधिकारियों से प्राप्त होते रहे हैं, किन्तु अब तक एक भी आदेश इस तरह का नहीं मिला है जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया हो।

सीएमओ का कहना था कि वे विधि के जानकार (लॉ साईड से) हैं इसलिये वे इस बात को कह सकते हैं कि जब तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की जाती तब तक प्रदेश में इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि 11 अक्टूबर को जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा शासकीय कार्यालय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का नहीं होगा उपयोग शीर्षक से जारी समाचार में कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को फेज़ आउट करने का संकल्प लिया गया है।

इसके अनुसार जिसके अनुरूप मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के समस्त कार्यालयों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुएं, प्लास्टिक कैरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लॉवर पार्ट, बैनर, झण्डे, पैट बॉट्ल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रॉ, फोर्सस, स्पून्स, पाउच, शेसे तथा थर्माकोल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान को प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अलावा 23 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय परिसर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध शीर्षक से जारी समाचार के अनुसार सिविल सर्जन एवं सह-मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गयी कि शासन द्वारा जारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग के प्रतिबंध के परिपालन में जिला चिकित्सालय सिवनी परिसर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उन्होंने मरीज़ों एवं दुकानदारो को जिला चिकित्सालय परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्र सें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग न करने की अपील के साथ ही सुरक्षा एजेंसी को किसी भी व्यक्ति को चिकित्सालय परिसर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेकर प्रवेश न करने देने के निर्देश दिये हैं।

यही नहीं 29 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी के चारो ओर का क्षेत्र प्रदूषण मुक्त घोषित शीर्षक से जारी समाचार के अनुसार सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.विनोद नावकर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशन में शासकीय मदद एवं जन सहयोग से जिला चिकित्सालय सिवनी का कायाकल्प करते हुए आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धता हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय सिवनी के चारों ओर का क्षेत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी द्वारा प्रदूषण मुक्त घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय सिवनी के चारांे ओर क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सभी के पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन हैं तथा कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर चूल्हे का प्रयोग किया जाता है।

इस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग अपने – अपने घरो में कचरा संग्रहित करते है तथा नगर पालिका के कचरा वाहन आने पर ही उसमें कचरा डालते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कचरा रोड में नहीं फेंका जाता है। जिला चिकित्सालय द्वारा इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इस जागरूकता हेतु सराहना की गयी है तथा उनसे आग्रह किया गया है कि जिला चिकित्सालय सिवनी को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से प्रतिबंधित किया जा चुका है, अतः जिला चिकित्सालय परिसर के चारों ओर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपील की गयी है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करें और न ही किसी प्रकार का कचरा या पन्नी जलायें, अपितु इसे कचरा संग्रहण वाहन में ही अनिवार्य रूप से डालें।